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मानपाडा पुलिस द्वारा भ्रूण हत्या के दोषी टिटवाला के नर्सिंग होम पर चुप्पी संदेहास्पद.

स्वदेश मालवीय

2 दिन पूर्व ही डोंबिवली के मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक नाबालिग लड़की ने अपने 7 महीने के गर्भ को टिटवाला क्षेत्र के किसी नर्सिंग होम में जबरन गिरवाने का शिकायत दर्ज की थी पीड़ित नाबालिग लड़की के अनुसार आजदे गांव निवासी आरोपी युवक नंदू मुठे, ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जिससे वह दो बार गर्भवती हुई पहली बार आरोपी युवक मुठे ने उसे गर्भपात की गोली देकर उसका गर्भ गिरवा दिया था लेकिन दूसरी बार नाबालिक लड़की का गर्भ  7 महीने का हो गया था और आरोपी लड़के ने अपने माता पिता के साथ मिलकर जबरन उस लड़की का गर्भपात टिटवाला के एक नर्सिंग होम में करवाए जाने का शिकायत नाबालिक लड़की ने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में दर्ज की है मानपाड़ा पुलिस स्टेशन ने लड़की के साथ झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप में आरोपी नंदू मुठे के साथ उसके माता-पिता पर भी आपराधिक मामला दर्ज किया है लेकिन इस मामले में सबसे जघन्य अपराध टिटवाला के उस नर्सिंग होम में हुआ है जिस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई की कोई जानकारी नहीं दिया जाना संदेहास्पद है.

सरकारी नियमों के अनुसार तीन चार महीने से ज्यादा गर्भ ठहर जाने पर अगर कोई भी नर्सिंग होम किसी भी लड़की या महिला का  गर्भपात करवाता है तो न्यायालय उसे भ्रूण – हत्या  मानता है ऐसे गर्भपात के लिए माननीय न्यायालय से मंजूरी लेनी पड़ती है और ऐसे किसी भी प्रसूति गृह द्वारा गर्भपात कराए जाने पर इसे पूरी तरह से अवैध माना जाता है इस मामले में अज्ञात कारणों से मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में टिटवाला स्थित उक्त नर्सिंग होम पर कोई कारवाई होने की पुष्टि नहीं की है

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